भोपाल: प्रदेश के सोलह नगर निगमों में अब द्वितीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती राज्य लोक सेवाआयोग के माध्यम से होगी जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद व्यापम के माध्यम से भरे जायेंगे। सात साल बाद यह नया प्रावधान राज्य सरकार ने नगरपालिक निगम अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें नियम में कर दिया है।
दरअसल उक्त नियम वर्ष 2000 में बने थे जिसमें 15 जुलाई 2015 को संशोधन कर प्रावधान किया गया था कि नगर निगमों के सभी सीधी भर्ती के पदों पर व्यापम के माध्यम से भर्ती की जायेगी। लेकिन सात साल बाद अब इसमें फिर बदलाव कर दिया गया है।
नये बदलाव में यह कहा गया है कि नगर निगमों की मेयर इन कौंसिल द्वारा संकल्प पारित किये जाने पर निगम आयुक्त चिन्हित द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिये प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को पत्र भेजेगा और दोनों भर्ती निकाय से प्राप्त चयन सूची में से अधिमान-क्रम में अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार की पुष्टि लेने के बाद जारी करेंगे।