भोपाल. कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई नेपानगर की भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने विधायक के विरुद्ध कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए है. 

2020 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान प्रस्तुत शपथपत्र में जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी और 2011 में गैस एजेंसी लेने के दौरान अलग- अलग जानकारी दी थी.  बुरहानपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुरुवेंद्र कुमार हुरमाड़े की कोर्ट ने आदेश पारित कर खकनार थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि  नेपानगर की विधायक 2018 में कांग्रेस के विधायक बनी थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस विधायकों द्वारा इस्तीफा बीजेपी ज्वाइन करने वालों में सुमित्रा कास्डेकर भी शामिल थी. बीजेपी में शामिल होने से पहले विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और फिर कमल निशान के बैनर तले नेपानगर से दोबारा चुनी गई.