भोपाल: राज्य सरकार ने अपने शासकीय उपक्रम मप्र परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी को स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान कर दी है।
केंद्र या राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम, लिक्विडेटर या अन्य शासकीय नियंत्रण वाली इकाई के द्वारा अपनी सम्पत्ति को मुद्रीकरण के लिये उक्त कंपनी को हस्तांतरित करेगी तो उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर दिये।