भोपाल: मध्यप्रदेश में संबल योजना का दूसरा वर्जन प्रारंभ हो गया है जिसके अंतर्गत फिलहाल दो योजनाओं को क्रियान्वित करने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री जनकल्याण यानि संबल-2 योजना प्रारंभ हो गई है।
इसमें सिर्फ दो योजनाओं का लाभ दिया जायेगा जिसमें शामिल हैं: अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता। इसके लिये राज्य के श्रम विभाग ने आदेश जारी कर दिये। अंत्येष्टि सहायता में तत्काल 5 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी जबकि अनुग्रह सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये, स्थाई अपंगता में 2 लाख रुपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे।
इन मामलों में नहीं मिलेगी सहायता:
प्राकृतिक आपदा, तुफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, मकान या खलिहान में आग से, पानी में डूबने से, बस के नदी या जलाशय में गिरने से, नाव दुर्घटना से, सर्प, गुहेरा या अन्य जहरीले जन्तु के काटने से मृत्यु पर संबल-2 योजना के तहत कोई सहायता नहीं दी जायेगी, परन्तु राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत इसमें सहायता राजस्व विभाग द्वारा दी जायेगी।
असंगठित मजदूर ले सकेंगे सहायता:
संबल-2 योजना में असंगठित मजदूर जिनमें तेन्दूपत्ता संग्राहक भी शामिल हैं, ऑनलाईन अपना पंजीयन कराके सहायता ले सकेंगे लेकिन जिनके पास एक हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है या शासकीय सेवा में हैं अथवा आयकर दाता हैं, इस योजना के सदस्य नहीं बन सकेंगे।
संबल-2 योजना की खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों के प्रकरण संबल-1 योजना वर्ष 2018 में लंबित हैं, उनका भी संबल-2 योजना में निराकरण किया जा सकेगा तथा वर्ष 2019 में जो व्यक्ति संबल-1 योजना का सदस्य बनने का अपात्र पाया गया था वे भी संबल-2 योजना के सदस्य बन सकेंगे।