भोपाल: राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वरोजगार हेतु तीन नवीन योजनायें जारी कर दी। जारी योजनाओं के अनुसार, संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केवन नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता देय होगी।
इसमें परियोजना लागत विनिर्माण उद्योग हेतु 1 लाख रुपये 50 लाख रुपये, सेवा उद्योग एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये रखी गई है। 12 कक्षा उत्तीर्ण आवेदक जिसके परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम है, वह पात्र होगा। इसमें बैंक द्वारा दिये ऋण पर राज्य सरकार सात वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगा। गारंटी फीस भी मप्र सरकार देगी।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु सहायता देय होगी। इसमें परियोजना लागत 10 हजार रुपये लेकर 1 लाख रुपये तक रखी गई है। 18 से 55 वर्ष आयु का व्यक्ति पात्र होगा तथा उसका आयकर दाता न होना जरुरी होगा। इसमें राज्य सरकार बैंक ऋण पर 5 वर्ष तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज अनुदान देगी।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का उद्देश्य विभिन्न विभागों एवं जिला कलेक्टरों से प्राप्त होने वाले विशेष परियोजना प्रस्तावों पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक की राशि अनुदान देना है। इसमें परियोजना पर अंतिम स्वामित्व राज्य शासन का रहेगा।