भोपाल: राज्य के बिजली विभाग की दो सेवायें अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देर से मिलेंगी। इसके लिये नया बदलाव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने जारी कर दिया है।
वर्ष 2015 में प्रावधान किया गया था, कि उच्च दाब के स्थाई नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र 33 केवी तक वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन मिलने पर 7 कार्य दिवस में प्रदान करेंगे परन्तु अब इसकी अवधि बढ़ाकर 15 कार्य दिवस कर दी गई है।
इसी प्रकार पहले सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति के अंतर्गत निम्र दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में जीएम/अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी 15 कार्य दिवस में प्रदान करते थे, परन्तु अब इस सेवा को प्रदान करने की अवधि बढ़ाकर 21 कार्य दिवस कर दी गई है जबकि अति उच्च दाब के प्रकरणों में जीएम/अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 15 दिन में दी जाने वाली सेवा की अवधि को बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है।
उक्त बदलाव बिजली विभाग के अफसरों को सहुलियत देने के लिये किया गया है क्योंकि पहले उन्हें निर्धारित कम अवधि में सेवा देने की बाध्यता थी।